शहरवासियों पर 01 अप्रैल से बढ़ेगा गृहकर का बोझ, दो गुना हो जाएगा कर, अब सभासद कर रहे विरोध , समझिए संशोधित कर कि पूरी व्यवस्था को…

NEWS GUURU पीडीडीयू नगर : नगर पालिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र के रहने वालो के लिए बुरी खबर है । 01 अप्रैल 2025 से पूरे प्रदेश के नगरी निकायों में संशोधित कर प्रणाली लागू होगी । इसका असर नगर पालिका पीडीडीयू नगर क्षेत्र में रहने वालो पर भी पड़ेगा । इसके तहत शहर में खाली भूमि और मकान पर दो गुना कर लग जाएगा । हालांकि इस कर व्यवस्था का सभासदों में विरोध करना शुरू कर दिया है । बुधवार को सभासदों ने संशोधित कर व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया ।

प्रदेश में सरकार में वर्ष 2015 में स्वकर की व्यवस्था लागू की थी । उस दौरान इस व्यवस्था के तत्कालीन नगर पालिका मुगलसराय के जनप्रतिनिधि बोर्ड ने लागू कर दिया था । हालांकि कई भवन स्वामियों ने पुरानी व्यवस्था के तहत कर जमा किया तो कईयों ने स्वकर के हिसाब से गृहकर और जलकर जमा करना शुरू किया। स्वकर व्यवस्था के तहत भवन या खाली भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर पांच प्रतिशत गृहकर और 7.81 प्रतिशत कर जमा करना था यानी कुल 12.81 प्रतिशत कर जमा करना पड़ता था ।
अब एक अप्रैल 2025 को लागू होने वाली संशोधित कर प्रणाली के तहत वार्षिक मूल्यांकन पर पांच प्रतिशत के स्थान पर दस प्रतिशत गृहकर लग जाएगा । इससे गृहकर दोगुना हो जाएगा जबकि जलकर 7.81 प्रतिशत रहेगा । यानी अब गृहकर और जलकर मिलाकर कुल 17.81 प्रतिशत स्वकर जमा होगा । बुधवार को नगर पालिक सभासदों ने संशोधित कर प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया । इस मौके पर सभासदों ने कहा कि एक तरफ शासन की ओर से पालिका की ग्रांट में वृद्धि नहीं की जा रही है । वही दूसरी तरफ संशोधित कर व्यवस्था लागू कर जनता पर बोझ डाला जा रहा है । इस संबंध में नगर पालिका के प्रभारी ईओ अविनाश कुमार ने बताया कि शासनादेश के तहत एक अप्रैल से संशोधित कर प्रणाली लागू हो जाएगी।
संशोधित कर प्रणाली के तहत ऐसे लगेगा कर : –
संशोधित कर प्रणाली में लगने वाले कर को एक उदाहरण से समझते है । शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के पास एक मकान है। जिसका कार्पेट एरिया (किसी भी घर या फ्लैट के अंदर, दीवारों के बीच का वह वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्र जहाँ आप कार्पेट बिछा सकते हैं, यानी रहने योग्य जगह ) 1000 वर्गफीट है और मकान 12 फीट चौड़ी सड़क पर, जिसका स्वकर प्रणाली के अनुसार सर्किल रेट 0.25 पैसे हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के भवन का वार्षिक मूल्यांक 1000*0.25*12 = 3000 होगा । स्वकर प्रणाली 2015 के अनुसार 3000 का 12.81 प्रतिशत यानी 384 रुपए 30 पैसे कर लगेगा। वही 01 अप्रैल 2025 से लगने वाली संशोधित कर प्रणाली के अनुसार यह कर 534 रुपए 30 पैसे हो जाएगा। यह राशि एक तल की है, यदि आपका मकान तीन या चार तक का होगा तो प्रति तल के हिसाब से कर लगेगा ।
यहां एक बात और समझना काफी महत्वपूर्ण है कि सड़क की चौड़ाई के हिसाब से स्वकर का सर्किल रेट बदल जाएगा , जो कि 0.75 पैसे से एक रूपये तक होगा । राज्य सरकार की ओर से जारी गजट के अनुसार गृहकर किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा । नगर निकाय चाहे तो इसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। हालांकि नगर पालिका की ओर से संशोधित कर प्रणाली के तहत पिछले दिनों बढ़े हुए सर्किल रेट को लेकर सूचना भी प्रकाशित की थी और उस पर आपत्ति भी मांगी गई थी । उस दौरान सिर्फ एक आपत्ति आई थी । बाद में नगर पालिका बोर्ड ने बढ़े हुए सर्किल रेट को लागू करने से इंकार कर दिया था । ऐसे में अब पुराने सर्किल रेट के हिसाब से संशोधित कर प्रणाली लागू हो जाएगी ।