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नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, लेखपाल और कानूनगो समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

NEWS GUURU पीडीडीयू नगर:  जमीन के कथित फर्जीवाड़े, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर के आरोप में मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल सियाराम और कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) जगदंबा सिंह समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पांच-छह अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामला मुगलसराय थाना क्षेत्र के पथरा गांव में स्थित जमीन से जुड़ा है। पथरा निवासी गया प्रसाद उर्फ अंगनू यादव की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में अरविंद कुमार सिंह, उनकी पत्नी उर्मिला देवी, मीना देवी, रामाश्रय यादव, सुभाष यादव, नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल सियाराम और कानूनगो जगदंबा सिंह को नामजद किया गया है।

दर्ज मुकदमे के अनुसार, विवादित जमीन आराजी संख्या 136/1, 136/5 और 136/2 से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आराजी संख्या 136/1 पूर्व के राजस्व अभिलेखों में बंजर के रूप में दर्ज रही है। आरोप है कि जमीन को लेकर वर्ष 2009 में कथित रूप से गलत तथ्यों और चौहद्दी का उल्लेख करते हुए विक्रय विलेख तैयार कराए गए।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पहले मीना देवी के नाम और बाद में उर्मिला देवी के नाम जमीन का बैनामा कराया गया। आरोप है कि संबंधित लोगों ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज वास्तविक स्थिति को छिपाकर जमीन पर अपना दावा मजबूत करने का प्रयास किया।

सीमांकन के दौरान विवाद का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 30 जून 2022 को नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो समेत अन्य नामजद लोग मौके पर पहुंचे और विवादित आराजी की पैमाइश एवं सीमांकन की कार्रवाई करने लगे। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई और अधिकारियों से कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी। आरोप है कि इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में राजस्व अभिलेखों और पुराने बैनामों का अवलोकन करने पर उसे कथित अनियमितताओं की जानकारी हुई। आरोप है कि आराजी संख्या 136/1 और 136/5 को नक्शे में इस तरह दर्शाया गया, जिससे दोनों जमीनों को एक-दूसरे से सटा हुआ बताया जा सके।

शिकायत करने जाते समय मारपीट और धमकी का आरोप
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एक जुलाई 2022 को शिकायतकर्ता कथित जालसाजी की शिकायत करने थाने जा रहा था। इसी दौरान अरविंद कुमार सिंह, रामाश्रय यादव, सुभाष यादव और पांच-छह अज्ञात लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया। आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहगीरों के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी वहां से चले गए। इसके बाद उसने थाने में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि उसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत किए जाने की बात मुकदमे में कही गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 166 और 167 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में आठ नामजद आरोपियों के अलावा पांच-छह अज्ञात लोगों का भी उल्लेख है।

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