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बड़ी खबर : नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 22 भवन स्वामियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

NEWS GUURU पीडीडीयू नगर : नगर में सड़क चौड़ीकरण की जद में आते भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट इलाहाबाद की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।  इस मामले की अगले सुनवाई 25 मई को होनी है।

हाईकोर्ट में माननीय न्यायधीश सरल श्रीवास्तव और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से इस कार्रवाई के बाबत जारी instructions, को कोर्ट में अगली तारीख पर पेश करने को कहा है। कोर्ट निर्देशित किया है कि यदि कारवाई के संबंध में जारी instructions नहीं प्रस्तुत किए जाते है तो जिलाधिकारी चंदौली स्वयं रिकार्ड से साथ न्यायालय के समक्ष हाजिर रहेंगे । इससे आदेश से व्यापारियों ने फौरी राहत मेहसूस की है । 

उच्च न्यायालय के आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति

हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले व्यापारियों ने बताया कि बुधवार को दिन में सुनवाई के बाद न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले के बाबत जब अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत कराया गया तो इसके बाद भी किसी ने उन लोगों की एक ना सुनी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी ।

बता दे कि नगर ध्वस्तीकरण के खिलाफ 22 व्यापारियों के हाईकोर्ट में याचिका दखिल की थी । जिसपर सुनवाई के के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 25 मई तक ध्वस्तीकरण की करवाई पर रोक लगाएगी है। 

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